मतदान हेतु EVM-VVPAT का प्रचार-प्रसार
मतदान हेतु EVM-VVPAT का प्रचार-प्रसार
Post By : Dastak Admin on 22-Aug-2018 17:52:19

बालाघाट | जिला कलेक्टर श्री डी.व्ही. सिंह ने बतायाकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए ट्रेनिंग/अवेयरनेस हेतु 5 प्रतिशत EVM-VVPAT मार्क की गई हैं। ट्रेनिंग/अवेयरनेस हेतु मार्क की गई EVM-VVPAT में से प्रत्येक विधानसभा को 5-5 EVM-VVPAT का सेट प्रचार – प्रसार के लिए प्रदाय किया जा रहा है। ईआरओ जिला निर्वाचन कार्यालय से EVM-VVPAT का सेट 21 अगस्त को प्रचार-प्रसार के लिए नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी और पुलिस सुरक्षाबल के साथ करेंगे। EVM-VVPAT का प्रचार-प्रसार करने हेतु एक-एक प्रायवेट वाहन आयोग द्वारा निर्धारित दर पर किराये से 15 दिवस के लिए लेने की अनुमति प्रदान की गई है। विधानसभा क्षेत्र 109 लांजी को दो वाहन लेने की अनुमति दी गई है।
EVM-VVPAT को प्रतिदिन प्रचार-प्रसार के पश्चात कोषालय के डबल लॉक अथवा पुलिस थाने के डबल लॉक में सुरक्षित रखना होगा। EVM-VVPAT को प्रतिदिन सुरक्षित रखने और निकालने हेतु ईआरओ द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत होंगे। EVM-VVPAT को प्रतिदिन डबल लॉक में रखने और निकालने के लिए एक लॉकबुक का संधारण करना होगा।
जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के हाट-बाजारों, स्कूल-कालेजों, तहसील, जनपद पंचायत कार्यालयों, नगरपालिका, नगरपरिषद कार्यालय तथा भीड़ – भाड़ वाले क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों में EVM-VVPAT का प्रदर्शन कर मतदान कराया जायेगा। मतदान में मतदान करने वाले नागरिकों की जानकारी तथा VVPAT में डाली गई पर्चियों का रिकार्ड संधारित किया जायेगा एवं पर्चियों को एक पैकेट में बंद कर रिकार्ड के लिए रखा जावेगा। प्रचार – प्रसार की प्रतिदिन वीडियो तथा फोटोग्राफी कराई जावेगी। वीडियो तथा फोटोग्राफी की रिपोर्ट प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय को भिजवाना होगा।